आवश्यक सूचना:- उत्तराखण्ड सरकार ने जारी की नयी SOP,  कोरोना कर्फ्यू 22 जून तक बढ़ा।


देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू 07 दिनों के लिये पुनः बढ़ा दिया गया है। दिनांक 14 जून, 2021 को राज्य सरकार के नये आदेश संख्या:- 207/USDMA/792(2020) के अनुसार अब राज्य में COVID Curfew दिनांक 15.06.2021 प्रात: 06 बजे से दिनांक 22.06.2021 प्रात: 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।

    इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देश में शिथिलता देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे। 


Uttrakhand Government के द्वारा जारी COVID Curfew के नये शासन आदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें:-

  • कोविड कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें सप्ताह में पांच दिन प्रातः 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक खुलेंगी।
  • अन्य दुकानें सप्ताह में तीन दिन 16, 18 व 21 जून को प्रातः 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक खुलेंगी।
  • वहीं शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 50 कर दी गयी है।
  • अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।
  • शवयात्रा में अब अधिकतम 50 लोग जा सकेंगे।

क्या क्या पूर्णतः बन्द रहेगा:-

    समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

 यह व्यवस्थायें पहले की तरह रहेंगी लागू:-

1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

2. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

3. बाहरी राज्य से उत्तराखण्ड में आने पर यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City E-paas web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

4. गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।


उत्तराखण्ड राज्य सरकार का नया आदेश:-

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