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Banbasa News |
राज्य सरकार ने जारी की नई Corona Curfew Guide Lines:-
- 1. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान दिनांक 9, 11, 14 जून (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार और सोमवार) को प्रातः 8 से अपराह्न 5 तक खुले रहेंगे। परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- 2. दिनांक 12 एवं 13 जून (शनिवार, रविवार) को नगर निकाय समस्त सार्वजनिक स्थल, और भीड़ भाड़ वाले स्थानो में Sanatization करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3. होटल इत्यादि में केवल भोजन की Home Delivery की सुविधा होगी।
देहरादून। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आयी है। देहरादून से इस वक्त खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के मरीजों में कमी को देखने हुये राज्य सरकार ने बाजार खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन बाजारों को नियमों के साथ खोला जायेगा। प्रशासन ने इसके साथ ही पुराने शासन आदेश को निरस्त कर दिया है। नये शासन आदेश के अनुसार अब दिनांक 09 जून, 11 जून और 14 जून को बाजार सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक खुलेगा। Corona Curfew की अवधि में 12 जून और 13 जून को नगर निकाय द्वारा समस्त सावर्जनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों जैसे- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को सैनेटाइज कराना होगा।
उत्तराखंड सरकार का पुराना आदेश
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी नया शासन आदेश:-
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